बीकानेर। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत लाभांवित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों के जीवित होने एवं बच्चों के अध्ययनरत रहने के सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पंवार ने बताया कि वार्षिक सत्यापन लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को स्वयं का जनआधार एवं योजनान्तर्गत लाभांवित हो रहे बच्चों (आयु 0 से 18 वर्ष) के वर्ष 2022-23 के सम्बंधित विधालय एवं आंगनबाड़ी द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र जिसमें विद्यालय का नाम व पता, कक्षा, प्रिंसिपल का नाम, मोबाईल का विवरण हो साथ ले जाना अनिवार्य है। ई-मित्रा द्वारा आवेदक का वार्षिक सत्यापन ओटीपी या बायोमेट्रिक द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत लाभांवित आवेदक की पेंशन एवं उनके बच्चों को नियमित रूप से वर्ष 2022-23 में लाभांवित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय एवं चौपड़ा कटला स्थित कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर सकते है।