
बीकानेर । कॉलेज चुनाव की कहासुनी ने खूनी खेल का रूप ले लिया था। 18 अगस्त 2016 को दम्माणी चौक निवासी रविकांत जोशी ने जस्सोलाई में दाऊदयाल पुरोहित पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। नौ साल बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है।अपर सत्र न्यायालय संख्या सात की न्यायाधीश रेणू सिंगला ने आरोपी रविकांत जोशी को आजीवन कारावास, ₹80,000 का अर्थदंड, दो साल का कठोर कारावास, और ₹5,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।
*क्या था पूरा मामला?*
2016 में कॉलेज चुनाव को लेकर हुए विवाद के बाद जस्सोलाई तलाई व्यास पार्क के पास में रविकांत और दाऊदयाल के बीच कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि रविकांत ने गुस्से में आकर चाकू से दाऊदयाल पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दाऊदयाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार सेवग, परिवादी पक्ष से उमाशंकर बिस्सा, और आरोपी रविकांत जोशी की ओर से आर. के. दास गुप्ता ने पैरवी की। नौ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।