बीकानेर। शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, स्कूल के भीतर या आसपास 200 मीटर के दायरे को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री ज़ोन बनाने की पहल की जाएगी।राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में संचालित कैंटीनों में चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट, टॉफी आदि जैसे प्लास्टिक में पैक उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम स्कूल परिसर को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है।लंच न लाने वाले विद्यार्थियों द्वारा कैंटीन से खरीदे गए सामान की प्लास्टिक पैकिंग अक्सर परिसर में फेंक दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। अब ऐसे उत्पाद स्कूल के आसपास नहीं मिल सकेंगे। विभाग का यह निर्णय पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सराहनीय कदम है।