राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक जारी आदेश में मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता की ओर से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समयावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध लग जाएगा। उक्त समयावधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।