बीकानेर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं निरस्त किए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार ने बताया कि आर.डी. 682 स्थित तनुज मेडिकोज एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 12 से 14 अप्रैल (3 दिन) के लिए, बीकानेर एल एण्ड टी रोड़ स्थित मेघा मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 24 से 27 अप्रैल (4 दिन), बज्जू स्थित गौतम मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 10 से 14 अप्रैल (5 दिन), नोखा हॉस्पिटल रोड स्थित नामदेव मेडिकल स्टोर, बीकानेर स्थित रोहिणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, मुस्कान मेडिकल एंड जनरल स्टोर आदर्श कॉलोनी का अनुज्ञापत्र 24 से 28 अप्रैल (5 दिन) के लिए, लूणकरणसर स्थित तनवीर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, गोड़ू नई अनाज मंडी स्थित श्री धारणिया मेडिकल स्टोर, नोखा में रोड़ा रोड नोखा स्थित श्री भैरव मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा जैन चौक श्री अरिहंत मेडिकल का अनुज्ञापत्र 12 से 18 अप्रैल (7 दिन) के लिए, सर्वाेदय बस्ती बीकानेर स्थित ताहिर मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 24 से 30 अप्रैल (7 दिन) के लिए तथा वृंदावन एनक्लेव स्थित मां हरसिद्धि मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 24 अप्रैल से 3 मई तक निलंबित कर दिया गया हैं।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि मोमासर बास श्रीडूंगरगढ़ स्थित हबीब होलसेल हाउस तथा इंडस्ट्रीज एरिया खारा स्थित सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेज का अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया गया है।