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राजस्थान सरकार को बड़ी राहत,बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक,इस शर्त की करनी होगी पालना

राजस्थान सरकार को बड़ी राहत,बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक,इस शर्त की करनी होगी पालना

दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को होगी।दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है। यह रोक एक हफ्ते के अंदर बकाया राशि जमा करने पर निर्भर है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, राजस्थान सरकार

के लिए प्रशासनिक और ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण मे ही रहेगा। इससे सरकारी कामों में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका नोखा के पास है।

*क्यों दिया था कुर्की का आदेश*

 

राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद मध्यस्थता केन्द्र में एक समझौता हुआ था। दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद राजस्थान नगर पालिका नोखा को 50 लाख 31 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था। अदालत ने ये आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी किया था। इसके बावजूद नोखा नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। इसके बाद अदालत ने 21 नवंबर को अपने नए आदेश में कहा कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला न ले।

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